सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में
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नागरिकों तक सूचना पहुँचाना
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग द्वारा की गई एक पहल है, जो नागरिकों को पहले अपीलीय प्राधिकारियों, पीआईओ आदि के विवरणों की त्वरित खोज के लिए नागरिकों को आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के लिए प्रदान करता है। भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित आरटीआई से संबंधित जानकारी / खुलासे तक पहुँच।
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सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य:
सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है, सरकार के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना और लोगों के लिए हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में काम करना है। यह बिना कहे कि एक सूचित नागरिक है शासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता रखने और सरकार को शासन के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित। अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में सूचित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें सूचना का अधिकार
•मुख्य नगर पालिका अधिकारी बड़ोद
•पशु पालन एवं डेयरी विभाग जिला आगर मालवा
•मुख्य नगर परिषद नलखेड़ा, जिला आगर मालवा
•कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाये जिला आगर मालवा
• मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बडागांव, जिला आगर मालवा
•मुख्य नगर पालिका अधिकारी कानड, जिला आगर मालवा
•मुख्य नगर पालिका अधिकारी सोयतकला, जिला आगर मालवा
•मुख्य नगर पालिका अधिकारी आगर, जिला आगर मालवा
•मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुसनेर, जिला आगर मालवा
•अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला आगर मालवा (म.प्र.)